नई दिल्ली: देशभर में जितने भी प्राइवेट या सरकारी बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के अधीन आते हैं। आरबीआई बैंक के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कदम पर नजर बनाए रखता है। यदि कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक काम नहीं करता तो आरबीआई तुरंत बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है। ऐसा ही कुछ आरबीआई ने पुणे स्थित rupee सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ किया है। यह बैंक आने वाली 22 सितंबर से अपना कारोबार बंद कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त 2022 की तारीख में आदेश जारी कर रुपए सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
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