PM FASAL BIMA YOJNA UPDATE 2023 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानो के फसल की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के तहत यदि किसानों की फसल ख़राब हो जाती है, तो उस पर बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है, यानि फसल ख़राब होने पर बीमा दावा (क्लेम) राशि दी जाएगी।
इसे सरकार की दो पूर्ववर्ती योजनाओं से बदला (रिप्लेस) गया है। इन दो योजनाओं में पहली नेशनल एग्री एंश्योरैंस स्कीम और दूसरी मॉडिफाई एग्री एंश्योरेंस स्कीम थी। इन दोनों स्कीम में काफी कमियां थी। पुरानी दोनों योजनाओं सबसे बड़ी कमी उनकी लम्बी दावा (क्लेम) की प्रक्रिया थी।
इन पुरानी योजनाओं में किसानो की फसल ख़राब होने पर क्लेम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही कारण रहा की इन दोनों स्कीम की जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया। PMFBY Scheme की शुरुआत 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी। इसमें प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है। खरीफ पर 5% व रबी पर मात्र 1.5% प्रीमियम राशि है।
PM Fasal Bima Yojana 2023
योजना का नाम। | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
योजना की शुरुआत। | 13 मई 2016 |
किसने शुरू किया। | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। |
किस मंत्रालय के अधीन है। | कृषि मंत्रालय। (MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) |
प्रीमियम की अंतिम तारीख | खरीफ के लिए जुलाई व रबी के लिए दिसंबर माह की अंतिम तारीख। |
अधिकतम क्लेम। | 200000/- |
किसकी योजना है। | केंद्र सरकार। |
आधिकारिक वेबसाइट। | https://pmfby.gov.in/ |
उद्देश्य | किसानों को फसल संबधित नुकसान की भरपाई करना। ( किसानों को सशक्त करना) |
वर्तमान स्थिति | – |
लास्ट डेट | खरीफ के लिए 31 जुलाई एवं रबी के लिए 31 दिसम्बर |
टोल फ्री नंबर | 1800 2 660 700 |
PMFBY योजना के मुख्य बिंदु
- PMFBY में किसानो से रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% व वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
- crop insurance में किसानों से बहुत काम प्रीमियम लिया जाता है। ज्यादातर प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है। ताकि कोई भी किसान बीमित होने से न रह जाये। जिससे आपदा में हुए नुकसान की भरपाई हो सकें।
- PMFBY में टेक्नोलॉजी को भरपूर प्रयोग किया गया है। जिससे क्लेम सेटल करने के समय को काफी कम किया जा सके।
- इसे एग्रीकल्चर इंडिया इन्शुरन्स कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- 2016-17 के बजट में PMFBY के लिए 5550 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था।
- फसल बीमा योजना को पूर्ववर्ती दो योजनाओँ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) से रिप्लेस किया गया है।
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
ऋण खाताधारकों किसानों के लिए : यदि आपने बैंक से कृषि ऋण लिया है। तो बैंक अब आपसे जबदरस्ती बीमा नहीं करवाएगा। क्यूंकि अब यह बीमा ऋणधारकों के लिए अनिवार्य नहीं रह गया है। आपको दो विकल्प दिए जाएंगे। आप लेना चाहते है तो option in फॉर्म भरकर बैंक को देना है।
और यदि नहीं करवाना चाहते है तो Option Out फॉर्म देना होगा। यदि आपने Option In फार्म दिया है, तो फॉर्म भरकर देने के बाद आपको कुछ भी करने की जरुरत नहीं है। बैंक स्वंम ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रीमियम आपके ऋण खाते से नामे (Debit) कर लेगा। पूरी प्रक्रिया बैंक स्वंम करेगा।
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