PM Fasal Bima Yojana: फसल बीमा की अंतिम तिथि, जल्द करवा ले यह महत्वपूर्ण कार्य, 72 घंटे में देना होता है बीमा कंपनी को सुचना, देखिए पूरी न्यूज़ केंद्र सरकार किसानों के फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है. बीते मई, जून और जुलाई महीने में आंधी-बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 31 जुलाई 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुवाई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है।
सभी फसलों का करवा सकते है किसान बीमा
आपकी जानकारी के लिए बता दे की अधिकारियो ने बताया की प्रदेश के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा।
कैसे करे ऑनलाइन आवेदन
आपको बता दे की प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुई फसलों की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए वह ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in पर 31 जुलाई 2023 तक पंजीकरण जरूर करवा लें।
72 घंटे में बीमा कंपनी और स्थानीय कृषि विभाग को देनी होती है सूचना
आपको यह बात जानना बहुत ही आवश्यक है की फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पहली शर्त ये है कि किसान को नुकसान होते ही 72 घंटे में बीमा कंपनी और स्थानीय कृषि विभाग को सूचना देनी होती है. यदि सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदन मान्य नहीं होगा. सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी, बैंक और कृषि विभाग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं।