PAN-Aadhaar Link :अगर पैन कार्ड को आधार से नहीं कराया लिंक तो लगेगा 10 हजार रु का जुर्माना ,इस तिथि तक निपटा ले काम वरना होगा भारी नुकसान सरकार ने पहले ही पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख तय कर रखी थी, लेकिन लापरवाह लोगों को अब भारी पड़ गया है। अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करा लिया तो सही है, जिन्होंने 30 जून क यह काम नहीं करवाया उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अंतिम तिथि पैन कार्ड को आधार से कराने की
अब आपका पैन कार्ड होना या ना होना बेकार है। इसकी वजह की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्डधारकों (PAN-Aadhaar Link) के ऊपर तगड़ी कार्रवाई की गई है, जो हर किसी होश उड़ान के लिए काफी है। सरकार ने इसके लिए पहले ही 30 जून 2023 आखिरी दिन तय किया था।
लिंक करने के बाद कार्ड एक्टिव
आप अपने इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव भी कराते हैं, तो भी 1 महीने तक आप बिना पैन कार्ड के रहेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई शख्स 1 जुलाई को पेनल्टी भरकर पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की रिक्वेस्ट देता है। अब उसका पैन कार्ड 1 अगस्त या उससे पहले एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में रिक्वेस्ट पीरियड में यानी करीब 1 महीने तक आपका पैन कार्ड इनएक्टिव ही बना रहेगा।
पैन कार्ड का उपयोग
कई सारे वित्तीय कार्यों में पैन कार्ड का यूज होता है। () अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या इनएक्टिव है, तो आपसे ज्यादा टीडीएस या टीसीएस काटा जाएगा।
PAN-Aadhaar Link :अगर पैन कार्ड को आधार से नहीं कराया लिंक तो लगेगा 10 हजार रु का जुर्माना ,इस तिथि तक निपटा ले काम वरना होगा भारी नुकसान
पैन कार्ड आधार से लिंक ना करने के नुकसान
- वो अपने इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करके आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे.
- पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं किए जा सकेंगे.
- ऐसे रिफंड भी जो पेंडिंग हैं, वो इस पैन पर जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती.
- पैन इनएक्टिव हो गया है तो टैक्स भी हाई रेट पर कटेगा.