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Multai News मुलताई नगर पालिका चुनाव अवैध शून्य घोषित , चुनाव में हुई बड़ी गड़बड़ी एक महीने बाद फिर से होगा चुनाव

Multai News मुलताई नगर पालिका चुनाव अवैध शून्य घोषित , चुनाव में हुई बड़ी गड़बड़ी एक महीने बाद फिर से होगा चुनाव मुलताई में नगर पालिका चुनाव को मंगलवार को एडीजे प्रथम की अदालत ने अवैध और शून्य घोषित कर दिया। साथ ही कलेक्टर को 1 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में भाजपा उम्मीदवार वर्षा गडेकर ने अपने अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय के माध्यम से न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था।

इसमें उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी होने की बात कही थी। चुनाव को शून्य घोषित करने का आग्रह कोर्ट से किया था। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए वर्षा गडेकर और नगर पालिका अध्यक्ष नीतू सिंह परमार को मिले वोटों में से तीन-तीन मतों को अवैध घोषित किया। फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। वहीं जो चुनाव हुआ था उसे अवैध और शून्य घोषित कर दिया

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अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्षा गडेकर की ओर से न्यायालय में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसमें बताया गया कि जो मत पार्षदों ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डाले थे, उस पर निशान लगाकर पहचान करते हुए मत डाले गए हैं। इसके अलावा भी चुनाव में गड़बड़ी हुई है।

इसको लेकर उन्होंने इस चुनाव को अवैध घोषित करने का आग्रह किया। न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि चुनाव को शून्य एवं अवैध घोषित किया जाता है। जिला कलेक्टर को 1 महीने के भीतर फिर से चुनाव करने के आदेश कोर्ट ने जारी किए  है

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