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MSEB Scheme अगर आपके खेत में भी है डीपी खम्भे ट्रांसफार्मर लगा है तो मिलेगा जमीन का किराया, जाने डिटेल 

MSEB Scheme अगर आपके खेत में भी है डीपी खम्भे ट्रांसफार्मर लगा है तो मिलेगा जमीन का किराया, जाने डिटेल, यदि आप एक किसान हैं और आपके खेत पर डीपी है, तो आपको धारा के तहत बहुत सारा पैसा मिलेगा विद्युत अधिनियम से लाभ होगा। बहुत सारे  किसानों को इस नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है और वे ऐसे किसान हैं जो इस कानून के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाते हैं। वही महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) आपको एक विशेष राशि प्रदान करेगे।बिजली कंपनी को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाना चाहती है, तो उसे स्टेशन, ट्रांसफार्मर, डीपी और खंभे भी जोड़ने होंगे। तो इस भूमि किराया को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों (MSEB) के साथ भूमि किराया समझौता करती है और उसके तहत किसानों को दो से पांच हजार रुपये आप को मिल सकते है।

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MSEB Scheme अगर आपके खेत में भी है डीपी खम्भे ट्रांसफार्मर लगा है तो मिलेगा जमीन का किराया, जाने डिटेल

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महाराष्ट्र राज्य डीपी किसानो को मिलेगा डबल मुनाफा

किसान द्वारा कनेक्शन के लिए लिखित आवेदन की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसान को कनेक्शन प्राप्त होना चाहिए। नहीं मिलने पर कानून कहता है कि किसानों को प्रति सप्ताह 100 रुपये मुआवजा दिया जाएगा।साथ ही अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है तो कंपनी 48 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफार्मर काम करके देंगी, नहीं मिलने पर इस  एक्ट के तहत 50 रुपये की अनुशंसा भी की गई है।

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MSEB Scheme अगर आपके खेत में भी है डीपी खम्भे ट्रांसफार्मर लगा है तो मिलेगा जमीन का किराया, जाने डिटेलMaharashtra State Electricity Board

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 एवं अनुसूची क्रमांक 30(1) दिनांक 07/06/2005 के अनुसार विद्युत कृषकों को कंपनी के मीटर पर निर्भर रहने के स्थान पर अपना स्वयं का स्वतंत्र मीटर (MSEB) लगाने का अधिकार दिया जाया था। कंपनी मीटर और घर के बीच केबल की लागत भी वहन करती है। ग्राहक नियम और शर्तों में शर्त संख्या 21 यह बताती है। इस तरह आपको सभी तरीको से सब्सिडी भी मिल जाती है। और मुनाफा डबल हो जाता है।

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महाराष्ट्र सरकार क्यों दे रहा है पैसे 

अगर कोई कंपनी बिजली को एक खेत से दूसरे खेत महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तक पहुंचाना चाहती है, तो उसे स्टेशनों, ट्रांसफार्मर, डीपी और खंभों को भी जोड़ना होगा। तो इस जमीन का किराया प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के साथ जमीन का किराया समझौता करती है और उसके तहत किसानों को 5 से 10 हजार रुपये मिलते हैं। अगर आप बिजली कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC सर्टिफिकेट दिया है तो आप उस कंपनी से किराया नहीं वसूल सकते है। क्योकि वह कंपनी फिर आपके किसी भी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होती है।

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