Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
सेशन कोर्ट ने सुनाई थी राहुल गाँधी को 2 साल की सजा
कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी,हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी
Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
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Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
इस केस में सजा न्यायोचित गुजरात हाई कोर्ट ने कहा
जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा, ‘राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।’
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Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
इन केसो में भी फिसली राहुल की जुबान
केस-2 : महात्मा गांधी की हत्या को RSS से जोड़ने के लिएराहुल गांधी ने मार्च 2014 में ठाणे जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए RSS पर विवादित बयान दिया था। राहुल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस बयान से विवाद खड़ा हो गया, आरएसएस की भिवंडी इकाई के प्रमुख राजेश कुंटे ने आरएसएस को बदनाम करने के लिए राहुल पर मुकदमा दायर किया था इस मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि शिकायतकर्ता अभी तक कोई गवाह नहीं ला पाया है। 2016 में गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को संस्था के रूप में दोषी नहीं ठहराया।
Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
Modi Sarnem Case राहुल की 2 साल की सजा हुयी बरकरार गुजरात HC ने की याचिका ख़ारिज
केस-3 : मंदिर में प्रवेश को लेकर राहुल के बयान से विवाद दिसंबर 2015 में, असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहे थे इस बीच, राहुल गांधी को बारपेटा सत्र मठ का दौरा करना था, लेकिन बाद में उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के लोगों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके तुरंत बाद, आरएसएस कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला श्रद्धालुओं का अपमान किया