किसान भाइयो के लिए बड़ी खबर अगर आपके खेत में है बिजली का खम्बा या डी पी है तो मिलेंगे 5 से 10 हजार महीना देखे पुरी खबर आपके खेत में पोल या डीपी खम्भे ट्रांसफार्मर है तो आपको महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक विशेष राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि विद्युत अधिनियम के तहत आपको उपलब्ध होगी। यह जानकारी बहुत कम किसानों को ही पता होती है और वे इस लाभ का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि किसी कंपनी को बिजली को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाने की जरूरत होती है, तो उसे स्टेशन, ट्रांसफार्मर, डीपी और खंभे जोड़ने होते हैं। इसके लिए कंपनी किसानों के साथ भूमि किराया समझौता करती है और उन्हें रेंट के रूप में तीन से पांच हजार रुपये प्रदान करती है। लेकिन यदि आपने कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तो आप उस कंपनी से किराया नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयो के लिए बड़ी खबर अगर आपके खेत में है बिजली का खम्बा या डी पी है तो मिलेंगे 5 से 10 हजार महीना देखे पुरी खबर
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किसान भाइयो के लिए बड़ी खबर अगर आपके खेत में है बिजली का खम्बा या डी पी है तो मिलेंगे 5 से 10 हजार महीना देखे पुरी खबर
कंपनी बिजली को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाना चाहती है, तो उसे स्टेशन, ट्रांसफार्मर, डीपी और खंभे भी जोड़ने होंगे। तो इस भूमि किराया को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के साथ भूमि किराया समझौता करती है और उसके तहत किसानों को दो से पांच हजार रुपये मिलते हैं। यदि आपने बिजली कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी प्रमाण पत्र दिया है, तो आप उस कंपनी से किराया नहीं ले सकते।
कंपनी मीटर और घर के बीच केबल का खर्च भी वहन करती है। ग्राहक नियम और शर्तों में शर्त संख्या 21 यह बताती है। इसके बाद अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो घरेलू कनेक्शन के लिए 1500 रुपये और कृषि पंप पोल के लिए 5000 रुपये और अन्य खर्च के लिए 5000 रुपये बिजली देनी होगी। कई किसानों को इसकी जानकारी नहीं है.
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