Income Tax Return Rules: करने से पहले आखिर कोनसे कागजात रखना जरूरी है जानिए सरकार के कुछ नियम और बदलाव आपको बता दे की आयकर रिटर्न भरने के लिए अलग-अलग लोगों को अलग-अलग फॉर्म (Return Form) भरना होता है। जी हा यही वजह है कि आयकर विभाग कई तरह के फॉर्म का विकल्प देता है। जी हा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों को यह कह रहा है कि डेडलाइन का इंतजार न करें और बिना देरी किए फटाफट अपना आईटीआर फाइल कर दें। आपको बता दे की आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आईटीआर भरने से पहले इन बदलावों के बारे में जान लेना जरूरी है,आपको बता दे की हो सकता है कि आईटीआर भरने के बाद भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा फिलहाल आईटीआर(INCOME TAX RETURN) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है।
Income Tax Return जमा करने से पहले ये कागजात रखे तैयार
आपको बता दे की आपकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंटखुद भी कह रहा है कि रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ कागजात को तैयार रखना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी की शुरुआत की है। जी हा हम आपको बता दे की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन कागजातों की बात कर रहा है, उनमें फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, बैंक से मिला इंटेरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर होम लोन है तो उसका स्टेटमेंट, कोई डिडक्शन है । तो उसके आपको डिटेल्स, डीमैट अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट, 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, अगर टैक्स चालान भरा गया है तो उसके डिटेल्स, अगर कोई डोनेशन दिया गया है तो उसके डिटेल्स, अगर अन्य स्रोतों से आय है तो उसके डिटेल्स आदि शामिल हैं।
जाने एआईएस/टीआईएस
आप जान सकते है आपको हम बात दे की आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीआईएस की शुरुआत की है। इसमें टैक्सपेयर्स को टैक्सेबल राशि की एकमुश्त जानकारी मिल जाती है।एआईएस फॉर्म में टैक्सपेयर्स को अलग-अलग माध्यमों से हुई सारी कमाई का ब्यौरा दिया रहता है । इनमें सेविंग अकाउंट से ब्याज के रूप में हुई कमाई, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम डिविडेंड के रूप में मिले पैसे, म्यूचुअल फंड समेत सिक्योरिटीज के लेन-देन से हुई।
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