FASAL BIMA UPDATE 2023 : देश में किसानो के लिए सर्कार ने कई योजनाए निकली है जिसमे एक योजना यह फसल बिमा योजना है। इस योजना से किसानो को बहुत सहायता प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानो के फसल की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के तहत यदि किसानों की फसल ख़राब हो जाती है, तो उस पर बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है, मतलब फसल ख़राब होने पर बीमा दावा (क्लेम) राशि दी जाएगी।
इसे सरकार की दो पूर्ववर्ती योजनाओं से बदला (रिप्लेस) गया है। इन दो योजनाओं में पहली नेशनल एग्री एंश्योरैंस स्कीम और दूसरी मॉडिफाई एग्री एंश्योरेंस स्कीम थी। इन दोनों स्कीम में काफी कमियां थी। पुरानी दोनों योजनाओं सबसे बड़ी कमी उनकी लम्बी दावा (क्लेम) की प्रक्रिया थी।
PM Fasal Bima Yojana 2023
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
योजना की शुरुआत | 13 मई 2016 |
किसने शुरू किया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। |
किस मंत्रालय के अधीन है | कृषि मंत्रालय। (MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) |
प्रीमियम की अंतिम तारीख | खरीफ के लिए जुलाई व रबी के लिए दिसंबर माह की अंतिम तारीख। |
अधिकतम क्लेम | 200000/- |
किसकी योजना है | केंद्र सरकार। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in/ |
उद्देश्य | किसानों को फसल संबधित नुकसान की भरपाई करना। ( किसानों को सशक्त करना) |
वर्तमान स्थिति | – |
लास्ट डेट | खरीफ के लिए 31 जुलाई एवं रबी के लिए 31 दिसम्बर |
टोल फ्री नंबर | 1800 2 660 700 |
फसल बीमा लेने के लिए आवेदन करें
किसान भाइयों ने अब तक रबी फसल 2022-23 की बुहाई कर ली होगी। किसान अब इस उम्मीद के साथ पूरी जी जान से मेहनत करने में लगा रहता है कि फसल अच्छी होगी। लेकिन कभी – कभी प्रकृति या अन्य कारणों से अंतिम समय में फसल ख़राब हो जाती है। जिससे किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, यानि उनकी मेहनत बेकार चली जाती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों का नुकसान न हो इसके लिए आपको सरकार की फसल बीमा योजना से अपनी फसल का बीमा करवा लेना चाहिए। अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए आपको 31 दिसम्बर 2022 से पहले कुछ प्रीमियम राशि बीमा भुगतान करनी होती है। इससे आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। यानि यदि आपकी फसल ख़राब हो जाय तो आपको उसका दावा (claim) भुगतान किया जायेगा। रबी 2022-23 फसल के लिए इस समय (31 दिसम्बर तक) आवेदन लिए जा रहे है। यदि आप बीमा योजना का लाभ लेना चाहते है।
तो आप तुरंत अपने नजदीकी बैंक या बीमा कंपनी जाकर आप बीमा करवा सकते है। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया है। तो आपको केवल एक फार्म (optout / optin) पर हस्ताक्षर करके बीमा करवा सकते है। यदि आपने ऋण (लोन) नहीं लिया है, तो आप स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर फसल बीमा करवा सकते है।
बिमा नहीं करवाने के लिए opt out फॉर्म
फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये कहीं वर्ष हो चुके है, इस योजना को पहले कुछ अन्य नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया है। तब फसल बीमा ऐसे किसानों के लिए जिन्होंने कृषि ऋण लिया होता था, उनके लिए इसे लेना अनिवार्य था। लेकिन सरकार द्वारा अब इसे वैकल्पिक कर दिया गया है। यदि कोई किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो अब सरकार द्वारा इसका ऑप्शन (विकल्प) अब दे दिया गया है।
आप यदि फसल बीमा नहीं करवाना चाहते है, तो अपने बैंक जाकर फार्म भरकर इसे बंद करवा सकते है। आपको बीमा कम्पनी द्वारा दो विकल्प दिए जायेंगे। Option Out और Option In यदि आप करवाना चाहते है, तो ऑप्शन इन और यदि नहीं करवाना चाहते है, तो ऑप्शन आउट फॉर्म भरकर बैंक को देना होगा। आपको यह फार्म साल में दो बार देना होगा। रबी सीजन के लिए 25 दिसम्बर व खरीफ सीजन के लिए 25 जुलाई तक आपको फार्म भरकर देना होगा। आप यहां पर दिए गए फार्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते है। इसके बाद पूर्ण रूप से भरकर बैंक में जमा कर दें।
PMFBY
- PMFBY में किसानो से रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% व वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
- crop insurance में किसानों से बहुत काम प्रीमियम लिया जाता है। ज्यादातर प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है। ताकि कोई भी किसान बीमित होने से न रह जाये। जिससे आपदा में हुए नुकसान की भरपाई हो सकें।
- PMFBY में टेक्नोलॉजी को भरपूर प्रयोग किया गया है। जिससे क्लेम सेटल करने के समय को काफी कम किया जा सके।
- इसे एग्रीकल्चर इंडिया इन्शुरन्स कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- 2016-17 के बजट में PMFBY के लिए 5550 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था।
- फसल बीमा योजना को पूर्ववर्ती दो योजनाओँ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) से रिप्लेस किया गया है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
यदि आपने बैंक से कृषि ऋण लिया है। तो बैंक अब आपसे जबदरस्ती बीमा नहीं करवाएगा। क्यूंकि अब यह बीमा ऋणधारकों के लिए अनिवार्य नहीं रह गया है। आपको दो विकल्प दिए जाएंगे। आप लेना चाहते है तो option in फॉर्म भरकर बैंक को देना है। और यदि नहीं करवाना चाहते है तो Option Out फॉर्म देना होगा। यदि आपने Option In फार्म दिया है, तो फॉर्म भरकर देने के बाद आपको कुछ भी करने की जरुरत नहीं है। बैंक स्वंम ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रीमियम आपके ऋण खाते से नामे (Debit) कर लेगा। पूरी प्रक्रिया बैंक स्वंम करेगा।
Option Out फॉर्म देने से आप इस बीमा को लेने से मना कर रहे है। ऐसी स्थिति में बैंक आपका फसल बीमा नहीं करेगा। बैंक द्वारा आपके खाते से प्रीमियम नामे (Debit) नहीं किया जायेगा। ऑप्शन आउट का चयन करने पर भविष्य में इस फसल पर होने वाले किसी भी आपदा या अन्य नुकसान को आपको स्वम वहन करना पड़ेगा।
स्वंम से फसल बीमा करवाए
यदि आपने कृषि ऋण नहीं लिया है, और आप फसल बीमा करवाना चाहते है, तो आपके पास दो विकल्प है। एक या तो आप किसी कृषि जन सेवा केंद्र जाकर फसल बीमा करवाए और या फिर स्वंम किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करें। पूरी प्रक्रिया का विवरण निचे दिया गया है। यदि आप स्वंम आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले आपको फसल बीमा के आधिकारिक वेबसइट पर जाना होगा।
उसके बाद आपको Farmar corner विकल्प का चयन करना होगा। फार्मर कार्नर विकल्प का चयन करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी। फिर आपको guest Farmer विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद एक फॉर्म आएगा जिसे आपको पूरा भरना होगा। फॉर्म में जमीन, व बैंक की जानकारी मांगी जाएगी। ये सभी विवरण सावधानी से भरकर आप प्रीमियम का भुगतान कर लें। इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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