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2000 के नोट को लेकर दिल्ली होईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, RBI के फैसले को मिली चुनौती, जाने डिटेल 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता की याचिका को जनहित याचिका के रूप में खारिज कर दिया, जिसमें आरबीआई के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस तरह का निर्णय लेने के लिए उसके पास स्वतंत्र प्राधिकार का अभाव है। याचिकाकर्ता ने पहले तर्क दिया था कि आरबीआई प्रचलन से बाहर नहीं हो सकता है या बैंक नोटों को बंद नहीं कर सकता है और केवल केंद्र के पास ऐसी शक्तियां हैं।

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जाने RBI ने क्या बोल

याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट पराग त्रिपाठी ने दलील पेश की। आरबीबाई ने ₹2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया को एक वैधानिक कार्य बताया। उसने कहा कि ये ‘नोटबंदी’ नहीं है। बताते चलें, आरबीआई ने ₹2000 का नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया है। साथ ही ये भी साफ कहा है कि इनका लीगल टेंडर बना हुआ है। यानी ₹2000 के नोट से अभी भी बाजार में खरीदारी की जा सकती है। ये नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये की नोटबंदी से अलग है।

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आखिर क्या है पूरा मामला

गुप्ता ने तर्क दिया था कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी न करने या बंद करने का निर्देश देने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और यह शक्ति केवल फइक अधिनियम, 1934 की धारा 24 (2) के तहत केंद्र सरकार के पास निहित है। उन्होंने कहा था, “आरबीआई अधिनियम की धारा 22 और 27 के तहत आरबीआई की शक्ति केवल बैंक नोट जारी करने और पुन: जारी करने तक ही सीमित है, लेकिन ऐसे नोट जारी करने की अवधि केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है।”गुप्ता ने दलील दी थी कि एक निश्चित समय सीमा के साथ 4-5 साल के बाद बैंक नोटों को वापस लेना “अन्यायपूर्ण, मनमाना और सार्वजनिक नीति के विपरीत” माना जाता है।

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यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आरबीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरबीआई स्वतंत्र रूप से ऐसा निर्णय ले सकता है। अगर केंद्र सरकार ने फैसला लिया होता तो मैं समझ जाता, याचिकाकर्ता ने पहले कहा था। उनकी जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि आरबीआई ने आम जनता के लिए संभावित नतीजों पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना, बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का इतना महत्वपूर्ण और मनमाना कदम उठाने के लिए “स्वच्छ नोट नीति” के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। याचिका में 2,000 रुपये के बैंक नोट को वापस लेने के प्रभाव पर चिंता जताई गई है और दावा किया गया है कि छोटे विक्रेताओं और दुकानदारों ने पहले ही इसे स्वीकार करना बंद कर दिया है।

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2 हजार रुपए के नोट पर याचिका खारिज

दो हजार रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने साेमवार को खारिज कर दी। 30 मई को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता व आरबीआई की दलीलों को सुनकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने कहा था कि आरबीआई के पास दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है।

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