Car Insurance Claim: लाइफ में आगे नहीं रहेंगे टेंशन आज ही कराये कार लोन इंश्योरेंस जानिए कैसे करे लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पूरी जानकारी। भारत की सड़कों पर चलने वाले हर वाहन के लिए बेसिक थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स अनिवार्य है, जिसके बिना आप पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि अधिकांश लोग पहले साल के पूरा होने के बाद अपने बीमा कवर को रिन्यू नहीं करा रहे हैं। इस वजह से सड़कों पर बिना इन्श्योरेन्स वाली गाड़ी चल रही है।
Car Insurance Claim Process
- गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होते ही जितनी जल्दी हो सके बीमा कंपनी को सूचित करें। आप कंपनी की मेल आईडी या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और अपना क्लेम रजिस्टर करवा सकते हैं।
- क्लेम रजिस्टर कराने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इस नंबर को सेव कर लें क्योंकि क्लेम संबंधी सारी कारर्वाई में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्षतिग्रस्त कार को गराज में ले जाएं और रिपयेर कराएं।
- कार रिपेयर के बाद गराज को सभी पेमेंट आपको ही करनी है. लेकिन पेमेंट के वक्त गराज से सारे बिल और आवश्यक दस्तावेज लेना न भूलें।
- बीमा कंपनी में निर्धारित क्लेम की प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.बीमा कंपनी की ओर से नियुक्त सर्वेयर की ओर से आपके क्लेम की जांच की जाएगी
- और उसके रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी की ओर से आपको पॉलिसी के अनुसार रिपेयर में खर्च हुई राशि दी जाएगी।
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Car Insurance Claim : लाइफ में आगे नहीं रहेंगे टेंशन आज ही कराये कार लोन इंश्योरेंस जानिए कैसे करे लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पूरी जानकारी