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Bank Rules: बंद बैंक खातों में पड़े रकम को आप भी आसानी से निकाल सकते हैं, जानिए तरीका

Bank Rules: कई बार लोगों को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग बैंकों में खाते खोलने पड़ते हैं। बाद में, यदि वे उन खातों में लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, उस खाते में राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में डाल दी जाती है। रिजर्व बैंक की। आरबीआई के पास यह रकम हर साल बढ़ रही है। और अब यह करीब 40 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। आपके विभिन्न बैंकों में निष्क्रिय बैंक खाते भी हो सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको उन निष्क्रिय खातों से पैसे निकालने का पूरा तरीका बताएंगे।

राशि जानने के लिए बैंक से संपर्क करें

आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या निष्क्रिय खाते में कुछ राशि है जिससे आप पैसा निकालना चाहते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाकर आपको संपर्क करना होगा। इसके साथ ही वहां आपको खाताधारक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्मतिथि और नाम-पता बताना होगा।जिसके बाद एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि आप वास्तव में खाताधारक या उसके नामांकित व्यक्ति हैं, तो बैंक आपको खाते में राशि के बारे में सूचित करता है। कई बैंक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी देते हैं। ऐसे में आपके लिए उचित होगा कि आप एक बार वहां एक नजर डाल लें।

केवाईसी के बाद मिलता है पैसा

आपको बता दे की वित्त विशेषज्ञों के अनुसार यदि आप स्वयं खाताधारक हैं तो बैंक अधिकारी निष्क्रिय बैंक खाते में पड़े धन को आवश्यक दस्तावेज लेकर सामान्य पूछताछ कर ब्याज सहित वापस कर देते हैं। इसके सतह ही अगर आप खाताधारक नहीं बल्कि उस खाताधारक के नॉमिनी हैं, तो उसके लिए पैसे वापस पाने का एक अलग तरीका है। ऐसे में आपको खाताधारक को बैंक में ले जाना होगा. अगर खाताधारक अब दुनिया में नहीं है तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी कागजात जमा करवाने पड़ेंगे. इसके बाद वह नॉमिनी को खाते में मौजूद धनराशि को ब्याज के साथ वापस https://betulcrime.com/kavita-bhabi-2/लौटा देगा.

15 दिनों में निपटारा किया जाता है

यदि खाताधारक की मृत्यु हो गई है और उसने गलती से परिवार के किसी सदस्य को अपने खाते में नामांकित नहीं किया है, तो आपको उसकी पासबुक और अन्य कागजात के साथ बैंक से संपर्क करना होगा। इसके बाद बड़ी रकम की निकासी के लिए बैंक को वारिसन सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके बाद बैंक प्रबंधन वादी के आवेदन से संतुष्ट होकर 15 दिनों के भीतर दावा न की गई राशि लौटा देता है.

खाते में करें नामांकित

ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने FD या RD अकाउंट खोला है और उसमें 8 साल से ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसे इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है. जबकि बचत खाते और चालू खाते के लिए यह समय सीमा केवल 2 वर्ष है। उसके बाद उन खातों को निष्क्रिय घोषित कर उनमें राशि DEAF को भेज दी जाती है। इसलिए, अपने खातों को निष्क्रिय करने से बचने के लिए, आइए उनमें लेनदेन करें। यदि आप एक से अधिक खाते नहीं चलाना चाहते हैं, तो आवेदन दें और उन्हें विधिवत बंद करवाएं। ऐसा करने से आपको उनमें जमा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही अपने खाते में नॉमिनी बनाएं।

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