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Bank Locker Rules जानिए बैंक लॉकर के नियम और कराये नुकसान होने से ये काम

Bank Locker Rule आप को हम यह बता दे की जब भी अगर आप  बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं ,।   या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं।  तो आपकेजानकारी के  लिए जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ने अब बैंकों में लॉकर (Bank Locker Rules) के लिए 31 दिसंबर 2023 तक नया एग्रीमेंट कराने फैसला किया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप नुकशान से बच सकोगे  इसके लिए बैंको को 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिसत ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट करना होगा और  जिसके लिए बैंको द्वारा मैसेज भेजने शुरू हो चुके हैं।

5 Banks have no liability for loss of valuables in lockers RBI
Bank Locker Rules जानिए बैंक लॉकर के नियम और कराये नुकसान होने से ये काम

आपको यह जानकारी बता दे की इस नियम के लागू होने के बाद से ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे अगर लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है।  तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। वहीं ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी SMS और अन्य माध्यम से बैंक को देनी होगी।  और आप नुकसान से बच जाओगे                                                                            इस तारीख तक करा सकेंगे लॉकर एग्रीमेंट                                                                                    आप भी जल्दी से जल्दी करा ले लॉकर  एग्रीमेंट, अब बैंकों के पास 31 दिसंबर तक ग्राहकों के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट करने का वक्त होगा।  हालांकि रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए चरण तय कर दिए हैं।  बैंकों को 30 जून तक अपने कुल ग्राहकों के कम से कम 50% के  साथ नया एग्रीमेंट करना होगा। जबकि 30 सितंबर तक 75% के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी होगा। 31 दिसंबर 2023 तक सभी ग्राहकों के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना होगा।

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Bank Locker Rules जानिए बैंक लॉकर के नियम और कराये नुकसान होने से ये काम

बैंक देगा मुआवजा  

RBI के नए नियमो  के अनुसार, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है।  तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा इसकी भरपाई बैंक करेगी ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है।  अगर नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी।                                                                                                                                       कब नहीं मिलेगा मुआवजा

जानिए आपको कब  नहीं मिलेगा इसका मुआवजा भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्‍मेदार नहीं होगा।  इस टाइम बैंक आपको मुआवजा नहीं देता है।

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