ऑटोमोबाइल और शेयर बाजारब्रेकिंग न्यूज़

50 फीसदी से ज्यादा फसल नुकसान होने पर दिया जायेगा 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा

बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति का मुआवजा
पिछले दिनों देश के कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा किसानों को जल्द राहत पहुँचाने के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को इस दुख की घड़ी में संकट के पार निकालेंगे। फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि एवं बीमा राशि का किसानों को शीघ्र भुगतान करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुक्रवार को अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली के ग्राम बजावन में प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर रहे थे।
प्रभावित फसलों को देखने मुख्यमंत्री श्री चौहान खेतों में पहुँचे, उन्होंने कहा कि बाहर से फसलें हरी दिखती हैं पर खेत में अंदर जाकर देखो तो कुछ नहीं बचा है। प्रदेश में पृथ्वीपुर सहित जहाँ-जहाँ भी फसलों को नुकसान पहुँचा है, उसकी भरपाई की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को शीघ्रता से राहत राशि का भुगतान करायें।
18 जनवरी तक पूर्ण होगा सर्वे कार्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि उन्होंने कमिश्नर एवं कलेक्टर को निर्देश दिये कि फसलों के नुकसान के सर्वे का कार्य 18 जनवरी तक पूर्ण कराया जाए। सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो। सर्वे उपरांत सूची पंचायतों में लगाई जाए, जिससे संबंधित किसान भी अवगत हो सकें। यदि किसी को आपत्ति हो तो उसका निराकरण किया जा सके।
किसानों को दी जाएगी 30 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की राहत राशि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों का 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है, उन किसानों को 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि दिलाई जाएगी। साथ ही फसल बीमा में फसलों को नुकसान हुआ है उसमें 25 प्रतिशत एडवांस राशि तथा शेष 75 प्रतिशत राशि फसल आकलन के उपरांत दिलाई जाएगी। फसल बीमा की राशि अलग से दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि गाय-भैंस की मृत्यु पर 30 हजार रुपये और बछड़ा-बछिया के लिए 10 हजार रुपये और भगवान न करे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, लेकिन ऐसी असामयिक मृत्यु पर 4 लाख रुपये की परिवार को आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसके अलावा छोटे पशुओं बछड़ा-बछड़ी, बकरा-बकरी तथा मुर्गा-मुर्गी के लिये भी राहत राशि दी जायेगी।
श्री चौहान ने कहा कि किसान ने यदि लोन लिया होगा, तो ऋण वसूली को स्थगित कर अल्पकालीन लोन को मध्यमकालीन ऋण में बदलकर उसका ब्याज भी हम भरवायेंगे। फसल के अलावा मवेशियों की मृत्यु एवं अन्य क्षति के लिए अलग से राशि दी जायेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button